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CGHS New Rule 2026: CGHS क्षेत्र से बाहर रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को कैसे मिलेगा लाभ?

CGHS New Rule 2026 के तहत केंद्र सरकार ने सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब ऐसे पात्र कर्मचारी भी केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी CGHS का विकल्प चुन सकेंगे, जो CGHS के निर्धारित क्षेत्र से बाहर रहते हैं या ऐसे शहर में तैनात हैं जहां CGHS Wellness Centre उपलब्ध नहीं है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 सितंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन में पुरानी भौगोलिक सीमा को हटाने का निर्णय लिया है। संशोधित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।

यह सुविधा सभी लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन पात्र सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है जो केवल अपने निवास या तैनाती का स्थान CGHS क्षेत्र से बाहर होने के कारण अभी Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 यानी CS(MA) के अंतर्गत आते हैं।

कर्मचारी को CGHS चुनने से पहले अच्छी तरह विचार करना होगा, क्योंकि यह विकल्प केवल एक बार मिलेगा। इसे चुनने के बाद सामान्यतः वापस CS(MA) व्यवस्था में जाने का विकल्प नहीं होगा।

CGHS क्या है?

CGHS का पूरा नाम Central Government Health Scheme है। हिंदी में इसे केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कहा जाता है। इसके माध्यम से पात्र केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके पात्र आश्रितों को निर्धारित नियमों के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

CGHS के अंतर्गत सामान्यतः निम्न सुविधाएं मिल सकती हैं:

  • Wellness Centre में बाह्य रोगी परामर्श
  • निर्धारित दवाओं की सुविधा
  • जांच एवं निदान सेवाएं
  • विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श
  • सरकारी अस्पतालों में उपचार
  • सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इलाज
  • पात्र लाभार्थियों को नकदरहित उपचार
  • आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी मान्य चिकित्सा पद्धतियां

सुविधा की उपलब्धता शहर, अस्पताल, पात्रता और CGHS के निर्धारित नियमों पर निर्भर करती है।

CGHS New Rule 2026 में क्या बदला है?

पहले CGHS की पात्रता निर्धारित करने में कर्मचारी के निवास या तैनाती की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण थी। सामान्य व्यवस्था में CGHS Wellness Centre के निर्धारित दायरे में रहने या तैनात होने वाले कर्मचारियों को CGHS के अंतर्गत लाया जाता था।

इसके कारण CGHS क्षेत्र से बाहर रहने या किसी ऐसे शहर में तैनात कर्मचारी, जहां CGHS केंद्र मौजूद नहीं था, मुख्य रूप से CS(MA) Rules के तहत चिकित्सा सुविधा लेते थे।

नई व्यवस्था में सरकार ने सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भौगोलिक सीमा का मापदंड समाप्त कर दिया है। अब पात्र कर्मचारी इन शर्तों के साथ CGHS चुन सकता है:

  • कर्मचारी केंद्र सरकार की पात्र सेवा में होना चाहिए।
  • वह केवल भौगोलिक स्थिति के कारण CS(MA) के अंतर्गत होना चाहिए।
  • CGHS की अन्य सभी पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।
  • निर्धारित CGHS अंशदान या सदस्यता शुल्क देना होगा।
  • कर्मचारी को लिखित undertaking देनी होगी।
  • चुना गया विकल्प कर्मचारी और सभी पात्र आश्रितों पर लागू होगा।

किन कर्मचारियों को मिलेगा नया विकल्प?

नया विकल्प मुख्य रूप से ऐसे सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है:

  • जो CGHS क्षेत्र से बाहर रहते हैं।
  • जिनकी तैनाती CGHS से बाहर किसी शहर या क्षेत्र में है।
  • जो निवास या तैनाती की भौगोलिक स्थिति के कारण CS(MA) Rules के तहत चिकित्सा सुविधा ले रहे हैं।
  • जो CGHS की बाकी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं।
  • जो निर्धारित CGHS अंशदान देने के लिए तैयार हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि देश का प्रत्येक कर्मचारी स्वतः CGHS सदस्य बन जाएगा। संबंधित कर्मचारी की सेवा, विभाग, वेतन स्तर, आश्रितों और अन्य पात्रता शर्तों की जांच संबंधित कार्यालय द्वारा की जा सकती है।

CGHS क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों के लिए क्या नियम है?

जो पात्र सेवारत केंद्रीय कर्मचारी CGHS के निर्धारित क्षेत्र में रहते हैं या तैनात हैं, उनके लिए CGHS में शामिल होना अनिवार्य हो सकता है।

आदेश के अनुसार CGHS Wellness Centre वाले जिला मुख्यालय की निर्धारित सीमा में रहने या तैनात पात्र कर्मचारियों को सामान्यतः CGHS के अंतर्गत रहना होगा। ऐसे कर्मचारी CS(MA) चुनने के लिए CGHS से बाहर नहीं निकल सकते।

इसलिए नया एकमुश्त विकल्प मुख्य रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जो CGHS की भौगोलिक सीमा से बाहर होने के कारण CS(MA) के अंतर्गत हैं।

विकल्प केवल एक बार मिलेगा

CGHS New Rule 2026 की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि CGHS चुनने का विकल्प केवल एक बार मिलेगा।

कर्मचारी द्वारा विकल्प चुनने और स्वीकार होने के बाद फैसला अंतिम तथा बाध्यकारी होगा। इसलिए केवल नकदरहित इलाज या CGHS कार्ड की सुविधा देखकर तुरंत फैसला न करें।

CGHS चुनने से पहले इन बातों की जांच करें:

  • निकटतम CGHS Wellness Centre कितनी दूर है?
  • आपके शहर में CGHS से जुड़े अस्पताल उपलब्ध हैं या नहीं?
  • परिवार के पात्र सदस्य कहां रहते हैं?
  • परिवार में किसी को नियमित दवा या विशेषज्ञ इलाज की जरूरत है?
  • निकट भविष्य में स्थानांतरण होने की संभावना है?
  • CGHS केंद्र तक आने-जाने में कितना समय और खर्च लगेगा?
  • CS(MA) की वर्तमान व्यवस्था आपके परिवार के लिए कितनी उपयोगी है?

पूरा परिवार एक ही व्यवस्था में रहेगा

CGHS New Rule 2026 के अनुसार मुख्य लाभार्थी द्वारा चुना गया विकल्प उसके सभी पात्र आश्रितों पर लागू होगा। कर्मचारी स्वयं CGHS और परिवार के दूसरे सदस्य CS(MA) के अंतर्गत नहीं रह सकते।

उदाहरण के लिए, यदि कर्मचारी CGHS चुनता है तो उसके साथ CGHS के लिए पात्र जीवनसाथी, बच्चे या आश्रित माता-पिता भी उसी व्यवस्था में शामिल होंगे।

परिवार को CGHS और CS(MA) के बीच बांटने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए विकल्प चुनने से पहले परिवार के हर पात्र सदस्य की चिकित्सा जरूरत और निवास स्थान पर विचार करना जरूरी है।

CGHS और CS(MA) का लाभ एक साथ नहीं मिलेगा

CGHS New Rule 2026 के अनुसार कोई कर्मचारी या उसका पात्र परिवार CGHS और CS(MA) दोनों के अंतर्गत एक साथ चिकित्सा लाभ नहीं ले सकता।

यदि कर्मचारी CGHS चुन लेता है तो वह स्वयं या उसका पात्र आश्रित CS(MA) के तहत उसी अवधि के लिए उपचार या दवा का दावा नहीं कर सकेगा। इसी तरह CS(MA) के अंतर्गत रहने वाला कर्मचारी CGHS सुविधा का अनुचित दावा नहीं कर सकता।

दोनों व्यवस्थाओं से गलत तरीके से लाभ लेने पर:

  • अनुचित रूप से प्राप्त राशि वापस ली जा सकती है।
  • विभागीय जांच हो सकती है।
  • सेवा नियमों के अनुसार कार्रवाई हो सकती है।
  • गलत जानकारी देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई संभव है।

इसलिए आवेदन और undertaking में सही जानकारी देना आवश्यक है।

CGHS और CS(MA) में मुख्य अंतर

विषयCGHSCS(MA)
सुविधा का तरीकाCGHS केंद्र और सूचीबद्ध अस्पतालों का नेटवर्कचिकित्सा खर्च और प्रतिपूर्ति की व्यवस्था
Wellness Centreउपलब्ध शहरों में सुविधालागू नहीं
दवाएंनियमानुसार CGHS केंद्र से मिल सकती हैंखर्च के बाद दावा करना पड़ सकता है
नकदरहित इलाजपात्रता और नियमों के अनुसार उपलब्धसामान्यतः भुगतान एवं प्रतिपूर्ति आधारित
अंशदाननिर्धारित सदस्यता अंशदान देना होगासंबंधित सेवा नियम लागू
परिवारसभी पात्र आश्रित एक ही विकल्प मेंपरिवार को CGHS के साथ बांटा नहीं जा सकता
यात्रा खर्चCGHS सुविधा तक जाने का TA/DA नहींसंबंधित नियमों के अनुसार

वास्तविक सुविधा और दावा प्रक्रिया कर्मचारी की श्रेणी, उपचार, अस्पताल तथा लागू सरकारी नियमों पर निर्भर करेगी।

CGHS चुनने पर क्या TA या DA मिलेगा?

नई व्यवस्था CGHS New Rule 2026 के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि CGHS के अंतर्गत इलाज कराने या दवा लेने के लिए यात्रा करने पर TA अथवा DA नहीं मिलेगा।

यदि कर्मचारी ऐसे क्षेत्र में रहता है जहां CGHS केंद्र नहीं है और निकटतम Wellness Centre काफी दूर है, तो आने-जाने तथा जरूरत पड़ने पर ठहरने का खर्च उसे स्वयं उठाना पड़ सकता है।

इसलिए CGHS चुनने से पहले केवल पात्रता नहीं, बल्कि सुविधा की व्यावहारिक उपलब्धता भी जांचें।

CGHS के लिए आवेदन कैसे करें?

आदेश में सभी विभागों के लिए एक जैसी सार्वजनिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नहीं बताई गई है। कर्मचारी को सामान्यतः अपने विभाग के प्रशासन, स्थापना या कर्मचारी कल्याण अनुभाग से प्रक्रिया की जानकारी लेनी चाहिए।

संभावित प्रक्रिया इस प्रकार हो सकती है:

  1. अपने कार्यालय के प्रशासन या स्थापना अनुभाग से संपर्क करें।
  2. बताएं कि आप 17 सितंबर 2026 के आदेश के तहत CGHS का विकल्प चुनना चाहते हैं।
  3. विभाग से निर्धारित option form और undertaking प्राप्त करें।
  4. स्वयं और पात्र आश्रितों का विवरण भरें।
  5. मांगे गए पहचान तथा संबंध प्रमाण संलग्न करें।
  6. निर्धारित CGHS अंशदान की जानकारी प्राप्त करें।
  7. आवेदन और undertaking संबंधित अधिकारी को जमा करें।
  8. आवेदन की प्राप्ति या संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें।
  9. स्वीकृति के बाद CGHS कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी करें।

विभाग के अनुसार आवेदन का तरीका, दस्तावेज और आंतरिक स्वीकृति प्रक्रिया अलग हो सकती है। इसलिए किसी अनधिकृत वेबसाइट या एजेंट को शुल्क न दें।

CGHS New Rule 2026 के अनुसार कौन-कौन से दस्तावेज मांगे जा सकते हैं?

CGHS New Rule 2026 के अनुसार संबंधित विभाग आवश्यकता के अनुसार इनमें से कुछ दस्तावेज मांग सकता है:

  • कर्मचारी पहचान पत्र
  • आधार कार्ड या दूसरा पहचान प्रमाण
  • वर्तमान पता प्रमाण
  • तैनाती या कार्यालय संबंधी विवरण
  • वेतन पर्ची या वेतन स्तर की जानकारी
  • पात्र आश्रितों का विवरण
  • जीवनसाथी का पहचान प्रमाण
  • बच्चों का जन्म प्रमाणपत्र
  • आश्रित माता-पिता के दस्तावेज
  • पासपोर्ट आकार के फोटो
  • निर्धारित option form
  • CGHS और CS(MA) दोनों का लाभ न लेने की undertaking

यदि आधार कार्ड में मोबाइल नंबर पुराना है तो हमारी जानकारी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कैसे करें पढ़ सकते हैं।

जरूरी दस्तावेजों की डिजिटल प्रति सुरक्षित रखने के लिए DigiLocker क्या है और दस्तावेज कैसे डाउनलोड करें की जानकारी भी उपयोगी हो सकती है। हालांकि संबंधित विभाग कौन-सा डिजिटल दस्तावेज स्वीकार करेगा, इसकी पुष्टि पहले करें।

Undertaking में क्या घोषणा करनी होगी?

CGHS New Rule 2026 के अनुसार CGHS चुनने वाले कर्मचारी को लिखित घोषणा देनी होगी कि:

  • उसके द्वारा दी गई जानकारी सही है।
  • वह और उसके पात्र आश्रित एक साथ CGHS तथा CS(MA) का लाभ नहीं लेंगे।
  • गलत या अनुचित लाभ मिलने पर राशि की वसूली स्वीकार होगी।
  • CGHS का विकल्प परिवार के सभी पात्र सदस्यों पर लागू होगा।
  • वह निर्धारित CGHS अंशदान देगा।
  • विकल्प एकमुश्त और अंतिम होने की शर्त समझता है।

वास्तविक undertaking का प्रारूप संबंधित विभाग या CGHS प्राधिकरण से ही प्राप्त करें। इंटरनेट से मिले किसी अनधिकृत नमूने को सीधे जमा न करें।

आवेदन की अंतिम तारीख क्या है?

उपलब्ध आदेश में सभी कर्मचारियों के लिए कोई एक समान राष्ट्रीय अंतिम तारीख स्पष्ट नहीं बताई गई है। संशोधित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।

संबंधित मंत्रालय, विभाग या कार्यालय आवेदन लेने के लिए अपनी आंतरिक समय-सीमा और प्रक्रिया जारी कर सकता है। इसलिए पात्र कर्मचारी अपने प्रशासन अनुभाग से समय रहते जानकारी लें।

किसी वेबसाइट पर दिखाई गई अपुष्ट अंतिम तारीख के आधार पर फैसला न करें।

CGHS अस्पतालों की सूची कैसे देखें?

CGHS से जुड़े अस्पताल और जांच केंद्र समय-समय पर बदल सकते हैं। आवेदन करने से पहले अपने शहर या निकटतम CGHS शहर की वर्तमान सूची जरूर देखें।

CGHS की सूचीबद्ध अस्पताल एवं जांच केंद्र सेवा पर स्थान के अनुसार जानकारी देखी जा सकती है।

CGHS से जुड़े आदेश, सेवाएं और नई सूचनाएं CGHS पोर्टल पर उपलब्ध होती हैं।

CGHS चुनने से पहले अपने निकटतम अस्पताल, Wellness Centre, विशेषज्ञ सुविधा और दवा मिलने की व्यवस्था अलग-अलग जांचें।

CGHS चुनने से पहले जरूरी जांच सूची

आवेदन करने से पहले निम्न सवालों का उत्तर जरूर खोजें:

  • क्या मैं नई व्यवस्था के अंतर्गत पात्र हूं?
  • मेरा निकटतम CGHS Wellness Centre कहां है?
  • क्या मेरे परिवार के शहर में सूचीबद्ध अस्पताल उपलब्ध हैं?
  • परिवार में किसे नियमित इलाज की जरूरत है?
  • CGHS केंद्र तक यात्रा का खर्च कितना होगा?
  • क्या मुझे नकदरहित अस्पताल सुविधा की नियमित जरूरत पड़ सकती है?
  • निर्धारित मासिक अंशदान कितना होगा?
  • क्या भविष्य में मेरी तैनाती बदल सकती है?
  • क्या मैंने CGHS और CS(MA) का अंतर समझ लिया है?
  • क्या विभाग ने कोई अलग समय-सीमा जारी की है?

अगर कर्मचारी CGHS नहीं चुनता तो क्या होगा?

जो पात्र कर्मचारी नया विकल्प नहीं चुनता, वह लागू नियमों के अनुसार CS(MA) Rules, 1944 के अंतर्गत बना रहेगा।

सिर्फ नया आदेश जारी होने से CGHS क्षेत्र से बाहर रहने वाला प्रत्येक कर्मचारी अपने आप CGHS में स्थानांतरित नहीं होगा। उसे निर्धारित प्रक्रिया से विकल्प देना होगा और पात्रता पूरी करनी होगी।

कर्मचारी को अपनी स्वास्थ्य जरूरत, परिवार की स्थिति और निकटतम चिकित्सा सुविधा देखकर फैसला करना चाहिए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या CGHS क्षेत्र से बाहर रहने वाला कर्मचारी अब CGHS New Rule 2026 के अनुसार CGHS ले सकता है?

हां, पात्र सेवारत केंद्रीय कर्मचारी भौगोलिक क्षेत्र से बाहर रहने या तैनात होने पर भी निर्धारित शर्तों के साथ CGHS का एकमुश्त विकल्प चुन सकता है।

क्या विकल्प बाद में बदला जा सकता है?

आदेश के अनुसार यह विकल्प एक बार मिलेगा और चुने जाने के बाद अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

क्या परिवार के कुछ सदस्य CGHS और कुछ CS(MA) ले सकते हैं?

नहीं। मुख्य लाभार्थी का विकल्प सभी पात्र आश्रितों पर लागू होगा।

क्या CGHS और CS(MA) दोनों से दावा किया जा सकता है?

नहीं। कर्मचारी या परिवार दोनों व्यवस्थाओं का लाभ एक साथ नहीं ले सकते।

क्या CGHS केंद्र तक जाने का यात्रा भत्ता मिलेगा?

CGHS के अंतर्गत इलाज या दवा लेने के लिए यात्रा पर TA अथवा DA देय नहीं होगा।

क्या CGHS चुनने के लिए अंशदान देना होगा?

हां। कर्मचारी को अपने लागू वेतन स्तर और नियमों के अनुसार निर्धारित CGHS अंशदान या सदस्यता शुल्क देना होगा।

क्या आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है?

प्रक्रिया विभाग के अनुसार अलग हो सकती है। कर्मचारी पहले अपने प्रशासन या स्थापना अनुभाग से option form, undertaking और आवेदन प्रक्रिया की पुष्टि करे।

क्या यह नियम पेंशनभोगियों के लिए भी नया विकल्प है?

17 सितंबर 2026 का यह विशेष बदलाव मुख्य रूप से सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों की भौगोलिक पात्रता से संबंधित है। पेंशनभोगियों के लिए पहले से अलग CGHS नियम और विकल्प लागू हो सकते हैं।

निष्कर्ष

CGHS New Rule 2026 से CGHS क्षेत्र से बाहर रहने या तैनात पात्र सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों को स्वास्थ्य योजना चुनने की अधिक स्वतंत्रता मिली है। अब केवल दूरी या शहर के कारण कर्मचारी CGHS से बाहर नहीं रहेगा।

लेकिन विकल्प एक बार मिलने, पूरे परिवार पर लागू होने, CS(MA) का लाभ बंद होने और यात्रा खर्च स्वयं उठाने जैसी शर्तों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

आवेदन करने से पहले निकटतम CGHS केंद्र, सूचीबद्ध अस्पताल, परिवार की चिकित्सा जरूरत, मासिक अंशदान और यात्रा खर्च की पूरी तुलना करें। अंतिम फैसला संबंधित विभाग से लिखित प्रक्रिया और अपनी पात्रता की पुष्टि करने के बाद ही लें।

अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसे सरकारी आदेश, चिकित्सा सलाह या सेवा संबंधी कानूनी राय का विकल्प न मानें। पात्रता, अंशदान, आश्रितों की परिभाषा, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाएं कर्मचारी के विभाग तथा लागू नियमों के अनुसार अलग हो सकती हैं। आवेदन से पहले CGHS पोर्टल और अपने कार्यालय के प्रशासन या स्थापना अनुभाग से नवीनतम जानकारी की पुष्टि अवश्य करें।

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